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Reporter: Krishna Pratap Tripathi
📍 नई दिल्ली | रक्षा मंत्रालय
⏰ समय: मंगलवार सुबह (लेटेस्ट सर्कुलर जारी)
🚨 BIG BREAKING : अग्निवीरों की शादी पर बड़ा फैसला –
सेवा अवधि में विवाह पर पूरी तरह रोक
रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सैन्य विभागों—थल सेना, नौसेना और वायुसेना—ने अग्निवीर योजना 2022 के तहत नियुक्त जवानों को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त नियमावली जारी की है। इस नियमावली के अनुसार अग्निवीर अपनी चार साल की सेवा अवधि के दौरान शादी नहीं कर पाएंगे।

🔴 क्या है नया नियम? (तीनों सेनाओं की संयुक्त गाइडलाइन)
▶ सेवा अवधि:
अग्निवीरों की कुल सेवा अवधि 4 वर्ष निर्धारित है।
▶ विवाह पर प्रतिबंध:
इस 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को विवाह करने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई अग्निवीर सेवा काल में विवाह करता है, तो वह स्थायी सैनिक बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
▶ सेवानिवृत्ति के बाद भी पाबंदी:
4 साल की सेवा पूरी होने के बाद तुरंत विवाह नहीं कर सकेंगे।

जब तक स्थायीकरण (Permanent Enrollment) की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक विवाह पर रोक रहेगी।
▶ स्थायी भर्ती का नियम:
4 वर्ष की सेवा और एक विशेष मूल्यांकन/परीक्षा के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी सैनिक के रूप में तीनों सेनाओं में लिया जाएगा।
शेष 75% अग्निवीर सेवा से बाहर हो जाएंगे।
📊 संख्या और समयसीमा
वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लागू की गई थी।

अनुमान है कि जून–जुलाई में तीनों सेनाओं से 20,000 से अधिक अग्निवीर सेवा मुक्त होंगे।
अग्निवीरों की भर्ती आयु: 21 वर्ष
सेवा समाप्ति आयु: 25 वर्ष
⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी
👉 सेवा अवधि या स्थायीकरण प्रक्रिया के दौरान विवाह करने पर:
स्थायी सैनिक बनने का अवसर समाप्त
भविष्य में सेना में दोबारा चयन की संभावना भी प्रभावित हो सकती है

🪖 सेना का स्पष्ट संदेश
रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य अनुशासन, युवा ऊर्जा और ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत करना है। इसी कारण यह सख्त निर्णय लिया गया है।
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