तेज इंडिया TV News 24
Reporter : Krishna Pratap Tripathi
स्थान : लखनऊ
गलती से दो जगह भरा गया फॉर्म तो लौटाया जाएगा, नहीं होगी कोई कार्रवाई
लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता द्वारा अनजाने में दो स्थानों पर फॉर्म भर दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा और उस पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो गया है या गलती से दो जगह आवेदन हो गया है, तो सत्यापन के बाद अतिरिक्त प्रविष्टि स्वतः हटा दी जाएगी। इसमें मतदाता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ, तहसील कार्यालय या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ई-ईपिक, वोटर हेल्पलाइन ऐप और चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है।
जागरूकता अभियान तेज
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
2003 की सूची से जुड़े मामलों पर भी राहत
अधिकारियों ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, वे भी आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें और सत्यापन कार्य में सहयोग दें, ताकि मतदाता सूची पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनी रहे।
अंत में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा विषय है। आम नागरिक बिना किसी भय के सही जानकारी के साथ आवेदन करें, प्रशासन उनके साथ है।







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