
🚨 BIG BREAKING NEWS 🚨
⛽ पेट्रोल पंपों से थोक में डीजल-पेट्रोल खरीदने पर रोक
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 90 दिनों तक लागू रहेंगे नए नियम
तेज इण्डिया TV News 24

Reporter : कृष्णा प्रताप त्रिपाठी | CMD Desk
📍 नई दिल्ली | 12 जून 2026 | सुबह 08:16 बजे
देश में डीजल की मांग में अचानक आई असामान्य बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया संकट के चलते बढ़ी तेल लागत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
👉 अब औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ता (Industries, Telecom Towers, Commercial Establishments आदि) पेट्रोल पंपों से थोक मात्रा में पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे।
सरकार के नए आदेश की मुख्य बातें

🔴 अगले 90 दिनों तक लागू रहेगा प्रतिबंध।
🔴 बड़े उपभोक्ताओं को अब केवल Bulk Sale Points से ही ईंधन खरीदना होगा।
🔴 खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल बिक्री केवल वाहन के टैंक या PESO अनुमोदित कंटेनरों में ही की जाएगी।
🔴 एक ग्राहक/वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की अनुमति होगी।
🔴 खरीदे गए डीजल का पुनर्विक्रय (Resale) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

📈 दिल्ली में खुदरा डीजल की कीमत लगभग ₹95.20 प्रति लीटर जबकि बल्क डीजल की कीमत ₹134.50 प्रति लीटर तक पहुंच गई है।
💰 दोनों कीमतों में ₹39 से अधिक का अंतर होने के कारण बड़े उपभोक्ता बल्क डिपो छोड़कर पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे, जिससे कई क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने लगी थी।

सरकार का उद्देश्य
✅ आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
✅ कृत्रिम मांग और जमाखोरी पर रोक लगाना।
✅ खुदरा ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना।
⚡ Breaking Alert ⚡
अब उद्योग, कंपनियां, टेलीकॉम टावर और अन्य बड़े संस्थान पेट्रोल पंपों से थोक में डीजल-पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने 90 दिनों के लिए सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है।








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