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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षकों के लिए TET परीक्षा अनिवार्य, अंतिम अवसर 2028 तक

नई दिल्ली | Reporter: Krishna Pratap Tripathi | CMD Desk
देशभर के लाखों शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है।

मुख्य बिंदु:
🔹 TET की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बरकरार रखा।
🔹 शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम अवसर दिया गया।
🔹 पहले निर्धारित समयसीमा को बढ़ाते हुए कोर्ट ने एक वर्ष की अतिरिक्त राहत प्रदान की।
🔹 राज्यों को निर्देश दिया गया कि TET परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएं, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके।
🔹 कोर्ट ने कहा कि बिना आवश्यक योग्यता के शिक्षकों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना छात्रों के हित में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षक पात्रता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
देशभर के शिक्षकों पर प्रभाव
इस फैसले का असर विभिन्न राज्यों में कार्यरत उन शिक्षकों पर पड़ेगा जिन्होंने अभी तक TET उत्तीर्ण नहीं की है। अब उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास करनी होगी।

🎤 तेज इण्डिया TV News 24
Reporter: Krishna Pratap Tripathi
CMD Desk | Delhi
“शिक्षा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, TET अब सेवा में बने रहने की अनिवार्य शर्त।”







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