HomeUttar Pradeshगाजीपुर, उत्तर - प्रदेशजिले में धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है, जिसके तहत...

जिले में धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है, जिसके तहत धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ | गाज़ीपुर 🚨
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

जिले में धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है, जिसके तहत धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
📍 मामले की पृष्ठभूमि
ग्राम कटेरिया में युवती निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत के बाद बढ़ते तनाव और संभावित जनाक्रोश को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने यह सख्त आदेश जारी किया है।


📌 क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सभा पूरी तरह प्रतिबंधित
कैंडल मार्च, नारेबाजी और समूह में एकत्र होने पर रोक
राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों पर रोक


ग्राम कटेरिया में बाहरी प्रतिनिधिमंडल या समूह के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध
⚠️ प्रशासन की चिंता
प्रशासन के अनुसार सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट खबरों के चलते माहौल बिगड़ने की आशंका है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्थिति को भड़काने की भी संभावना जताई गई है।


✅ इन पर लागू नहीं होगा आदेश
शव यात्रा
पारंपरिक व धार्मिक कार्यक्रम
पारंपरिक मेले
⚖️ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 BNS के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
📅 कब तक रहेगा लागू?
यह आदेश पूरे जनपद में 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।


🎙️ रिपोर्ट: कृष्ण प्रताप त्रिपाठी
📺 तेज इण्डिया TV News 24 | CMD Desk, गाज़ीपुर

तेज इंडिया TV News 24
तेज इंडिया TV News 24
I am Reporter and reporting all over India.
RELATED ARTICLES
Jharkhand
overcast clouds
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
77 %
1.7kmh
89 %
Sat
28 °
Sun
34 °
Mon
32 °
Tue
31 °
Wed
29 °

Most Popular

error: Content is protected !!